सरसीवा और पवनी में किया गया वार्डों की सीमा निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन

सरसीवा और पवनी में किया गया वार्डों की सीमा निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन

वार्डों की सीमा निर्धारण के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव 22 जुलाई तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 16 जुलाई 2024/जिले के नगर पंचायत सरसीवा और पवनी में नगरपालिक व नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम 1994 के नियम 6 के तहत सीमा निर्धारण संबंधी प्रस्ताव 24 जून से 12 जुलाई 2024 तक तैयार कर वार्डों की सीमा निर्धारण संबंधी निर्धारित प्रपत्र में प्रारंभिक प्रकाशन कर दी गई है। वार्डों की सीमा निर्धारण से संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन संबंध में 15 से 22 जुलाई 2024 तक आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित की गई हंै। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 25 जुलाई 2024 तक नियत अवधि में नागरिकों से प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव तथा उन पर अपना अभिमत सहित सम्पूर्ण प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा प्रदेश के नगरीय निकाय का आम निर्वाचन 2024-25 के दृष्टिगत परिसीमन हेतु समय-सारणी जारी की गई है। नगरीय निकायों में वार्डों का परिसीमन 2011 की जनगणना को आधार मान कर किया जा रहा है। जारी समय-सारणी अनुसार वार्डों के परिसीमन हेतु राजस्व अधिकारी का नाम निर्दिष्ट 18 जून 2024 को तथा परिसीमन की कार्रवाही हेतु 21 जून 2024 को न्यू सर्किट हाऊस रायपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।

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