कोषालय में जुलाई 2024 से बिल ऑनलाइन देना होगा
राज्य के सभी कोषालय में लागू होगी ई-देयक तथा ई-लेखे व्यवस्था
ई-कोष साफ्टवेयर में है ई-पेरोल तथा ई-बिल मॉड्यूल
वित्त विभाग ने राज्य के सभी कोषालय अधिकारी को जारी किया पत्र
डिजिटलीकरण (पेपरलेस) की ओर बढ़ता वित्त विभाग
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 10 जुलाई 2024 डिजिटलीकरण (पेपरलेस) को बढ़ावा देने के लिए वित्त विभाग ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियो को निर्देशित किया है कि कोषालय एवं उप कोषालय में जुलाई 2024 से देयको का प्रस्तुतीकरण सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से किया जायेगा। इस प्रक्रिया के सूचारू रूप से संचालन हेतु सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को (सेल्फ डीडीओ को छोडकर) के पास नेटवर्क की सही स्पीड देयको के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की स्केनिग करने हेतु समुचित क्षमता वाला स्केनर तथा अन्य आवश्यक इलेक्ट्रानिक्स सामग्री उपलब्ध हो। साथ ही साथ वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) भी आवश्यक होगा।
कोषालय एवं उप कोषालय में देयक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा ई-कोष साफ्टवेयर में ई-पेरोल तथा ई-बिल मॉड्यूल में ऑनलाईन माध्यम से देयक तैयार किये जायेंगे तथा डी.एस.सी. का उपयोग करने के बाद देयको को कोषालय को अग्रेषित किया जायेगा। ई-पेरोल में सिस्टम से जनरेटड होने वाले शेडयूल में प्रत्येक में डी.एस.सी. तथा ई-बिल में एक डी.एस.सी. आवश्यक होगा यदि पे-बिल के साथ कोई डाक्यूमेंट अपलोड किया जाना है तो साइन्ड डाक्यूमेंट (हस्ताक्षर किया हुआ दस्तावेज) पी. डी.एफ. फॉर्मेंट में अपलोड किया जावेगा, जिसमें डी.एस.सी. आवश्यक नहीं होगा।
ई-पेरोल के अलावा अन्य सभी देयको में एक डी.एस.सी तथा सभी संलग्न उप प्रमाणक को स्केनिग कर अपलोड किया जाना होगा। इसमें डी.एस.सी. अनिवार्य नही होगा यदि एक फाईल का साइज 5 एमबी से अधिक है तो फाईल साईज को कम्प्रेस कर अपलोड किया जाना होगा। कम्प्रेस करने हेतु ऑनलाईन उपलब्ध इसी ईकोष साफटवेयर का उपयोग किया जा सकता है अथवा देयको की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। सभी अटेचमेंट पी.डी.एफ. फार्मेट में ही अपलोड किया जाना अनिवार्य है। देयकों को तैयार करने हेतु मेकर (बिल कलर्क) स्तर तथा चेकर (डी.डी.ओ.) स्तर रखा गया है, जिसमे मेकर (बिल कलर्क) द्वारा बिल तैयार कर चेक लिस्ट का परीक्षण किया जायेगा तथा चेकर (डी.डी.ओ.) द्वारा बी.टी.आर नम्बर और बिल को परीक्षण तथा डी.एस सी. किया जायेगा। कोषालय अधिकारी द्वारा संबंधित डी डी.ओ. हेतु ऑनलाईन बी.टी.आर. नम्बर जारी किया जायेगा। इसी नंबर अनुसार देयक कोषालय में अग्रेषित किए जायेंगे तभी डीडीओ द्वारा देयक की एक हार्ड कॉपी निकालकर संधारित किया जाएगा।