विजय भारद्वाज -सारंगढ़ बिलाईगढ़, 23 अप्रैल 2024/अभ्यर्थियों को प्रचार प्रसार से पहले विज्ञापन का सर्टिफिकेट संबंधित जांजगीर चांपा अथवा रायगढ़ जिला मुख्यालय पर गठित जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से लेना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, टाकीज, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एस.एम.एम.,वॉइस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी में क्रमशः राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी को अनुमति लेना आवश्यक है। यदि वे अनुमति नहीं लेंगे तो यह निर्वाचन नियमों का उल्लंघन है।